:: सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के तहत मिलेगा सम्मान – जिला और विकासखंड स्तर पर नवाचारी किसानों को किया जाएगा प्रोत्साहित :: इंदौर (ईएमएस)। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा) योजना के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए जिले के उत्कृष्ट, प्रगतिशील और नवाचारी कृषकों से पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में उन्नत तकनीक अपनाकर बेहतर उत्पादन एवं उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप सम्मानित करना है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी गतिविधियों में आधुनिक, नवाचारी और परिणाममूलक तकनीकों को सफलतापूर्वक अपनाने वाले कृषक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए कृषकों का अंतिम चयन उनके द्वारा अपनाई गई उन्नत तकनीकों, कुल उत्पादन, उत्पादकता एवं खेती में किए गए नवाचार के आधार पर गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। :: जिला और विकासखंड स्तर पर मिलेंगे पुरस्कार :: योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी की पांच प्रमुख गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जिले के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर भी विभिन्न संवर्गों में चयनित होने वाले श्रेष्ठ कृषकों को मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। :: मैदानी अमले से ले सकते हैं मदद :: इच्छुक कृषक निर्धारित आवेदन पत्र में ही अपनी प्रविष्टियां दर्ज कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विकासखण्ड स्तरीय कृषि कार्यालयों एवं संबंधित संबद्ध विभागों से प्राप्त किया जा सकता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी किसान को आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की कठिनाई या तकनीकी समस्या आती है, तो वे कृषि विभाग तथा अन्य संबद्ध विभागों के मैदानी अमले से आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। कृषकों को आवेदन के साथ अपने उत्कृष्ट कृषिगत कार्यों से संबंधित आवश्यक तथ्य, तस्वीरें, आंकड़े एवं अन्य आवश्यक अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप में प्राप्त आवेदन अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। समय सीमा के बाद मिलने वाले आवेदनों को स्वतः निरस्त माना जाएगा। :: यहां जमा कर सकेंगे अपना आवेदन :: कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड तकनीकी प्रबंधक (बी.टी.एम.), सहायक तकनीकी प्रबंधक (ए.टी.एम.) अथवा संबंधित विभागों के कार्यालयों से आवेदन पत्र प्राप्त कर समय पर वहीं जमा करें। इसके अतिरिक्त उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य और कृषि अभियांत्रिकी गतिविधियों से जुड़े कृषक अपने-अपने संबंधित विभाग से आवेदन प्राप्त कर और वहां से सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराने के बाद ही इसे जमा कर सकेंगे। प्रकाश/17 मई 2026