राज्य
21-May-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर लगी रोक को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए सत्र अदालत के आदेश को रद कर दिया। अदालत ने कहा कि बिना कारण दिया गया रोक का आदेश टिक नहीं सकता और इस तरह की रोक संतोषजनक नहीं है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने ऑनलाइन मीडिया पोर्टल न्यूजलांड्री की एडिटोरियल निदेशक मनीषा पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार मई 2026 के सत्र अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। वहीं, मित्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया कि बिना कारण वाला आदेश टिक नहीं सकता। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/21/ मई/2026