-कलकत्ता हाईकोर्ट का एसआईटी बनाने का आदेश कोलकाता(ईएमएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर रेप मर्डर केस को दबाने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई की 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का आदेश दिया। जिसकी अगुवाई सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे। सीबीआई को 25 जून तक रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पीडि़त के माता पिता की तरफ से लगाई याचिका पर दिया। पिछले साल 17 मार्च को पैरेंट्स ने सीबीआई पर केस की सही जांच नहीं करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की परमिशन दी थी। आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। 20 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, इसलिए फांसी की सजा नहीं दे सकते। हालांकि पीडि़त के माता-पिता इस जांच से खुश नहीं थे। उन्होंने मुख्य आरोपी संजय रॉय के अलावा अन्य आरोपियों के शामिल होने का पता लगाने के लिए आगे की जांच की मांग की थी। विनोद उपाध्याय / 2026