क्षेत्रीय
23-May-2026


बालाघाट (ईएमएस). नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) गौतम सिंह मरकाम द्वारा सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज अपराध क्रमांक 151/2024 के तहत आरोपी पीयूष 18 वर्ष निवासी मरारी मोहल्ला वार्ड नंबर 8, बालाघाट को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के अंतर्गत दोषी पाया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आरती कपले ने पैरवी की, जो सहायक संचालक कपिल कुमार डहेरिया के मार्गदर्शन में की गई। पीडि़ता और आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते थे और उनकी पहचान एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। घटना के दौरान जब पीडि़ता के घर पर अन्य लोगों को जानकारी मिली, तो स्थिति बिगड़ गई। बाद में पीडि़ता ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया। भानेश साकुरे / 23 मई 2026