भोपाल (ईएमएस) । थाना गौतम नगर क्षेत्र अंतर्गत इंद्रा सहायता नगर में निवासरत बदमाश अरबाज उर्फ बब्लू उर्फ फारूख उर्फ भैय्यू पिता मुन्ना उर्फ सलीम उम्र 26 वर्ष निवासी झुग्गी इंद्रा सहायता नगर, भोपाल के विरुद्ध थाना गौतम नगर, ऐशबाग, जहांगीराबाद, गांधी नगर, निशातपुरा मंगलवारा थानों में लूट, चोरी, अड़ीबाजी, अवैध हथियार रखना, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज करना, मारपीट करना एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध दर्ज होने से आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त भोपाल शहर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत आरोपी को जिला भोपाल एवं उससे लगे अन्य जिले विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किए जाने का आदेश दिनांक 15.10.2025 को पारित किया गया था। उक्त जिला बदर आदेश आरोपी को विधिवत तामील कराकर भोपाल जिले से बाहर किया गया था। थाना गौतम नगर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की सघन चेकिंग के दौरान रात्री में आरिफ नगर नए बस स्टैंड के पास आरोपी बब्लू उर्फ फारूख उर्फ भैय्यू उर्फ अरबाज को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक छुरी बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं जिला बदर आदेश उल्लंघन के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी बब्लू उर्फ फारूख उर्फ भैय्यू उर्फ अरबाज पिता मुन्ना उर्फ सलीम निवासी झुग्गी इंद्रा सहायता नगर, थाना गौतम नगर भोपाल के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध हैं। जुनेद/26 मई2026