नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बारामूला सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत दी। राशिद को यह राहत 25 जून से 30 जून तक पिता के निधन के बाद होने वाली रस्मों में शामिल होने के लिए दी गई है। 18 मई को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त होने पर राशिद को आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद वे 25 जून से 30 जून तक दोबारा रिहा हो सकेंगे। 18 मई को हाईकोर्ट ने राशिद को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थीं। अदालत ने कहा था कि यात्रा के दौरान उनके साथ सादे कपड़ों में कम से कम दो पुलिसकर्मी रहेंगे। उन्हें केवल कब्रिस्तान या धार्मिक स्थल जाने की अनुमति होगी और वह अपने घर के अलावा कहीं और नहीं जा सकेंगे। ये सभी शर्तें अंतरिम जमानत अवधि के दौरान लागू रहेंगी। विनोद उपाध्याय / 26 मई, 2026