धमतरी(ईएमएस)। जिले की जिला न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामले धमतरी जिले के भखारा, सिहावा और अर्जुनी थाना क्षेत्रों से संबंधित हैं। न्यायालय ने सभी मामलों में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोष सिद्ध माना। पहला मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें आरोपी तोरण लाल जोशी (24), निवासी ग्राम दोनर को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा मामला भखारा थाना क्षेत्र का है, जिसमें आरोपी सागर साहू उर्फ करण साहू (21), निवासी ग्राम गुहेली, जिला बेमेतरा को भी 20 वर्ष की सजा दी गई है। तीसरा मामला सिहावा थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें आरोपी नरेंद्र कुमार मंडावी (21), निवासी ग्राम भंडारवाड़ी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार, इन तीनों मामलों में पुलिस ने मजबूत साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया। पुलिस की प्रभावी जांच और साक्ष्य संकलन को देखते हुए तीन जांच अधिकारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करने की भी घोषणा की गई है। सत्यप्रकाश(ईएमएस)28 मई 2026