राष्ट्रीय
01-Jun-2026


कोचीन (ईएमएस)। पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी की कंपनी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन मामले में केरल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने शुक्रवार तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीणा टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। सीएमआरएल ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर सवाल उठाए थे। कंपनी का तर्क है कि किसी निर्धारित अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) से जुड़ी प्राथमिकी या शिकायत के बिना ईडी को जांच शुरू करने का अधिकार नहीं है। ईडी की जांच आयकर विभाग के अंतरिम निपटान बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच सीएमआरएल ने वीणा टी की कंपनी को लगभग 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसे वैध व्यावसायिक खर्च नहीं माना जा सकता। इसके बाद ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सीएमआरएल की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि समन जारी करना जांच प्रक्रिया का हिस्सा है और इस स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। उसी आदेश को चुनौती देते हुए कंपनी ने यह अपील दाखिल की है। अब सभी की नजरें शुक्रवार को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे इस बहुचर्चित मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है। सुबोध/०१-०६-२०२६