राज्य
02-Jun-2026


हाथरस (ईएमएस)। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने थाना सासनी क्षेत्र के एक छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 8 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।पुलिस के अनुसार वर्ष 2017 में थाना सासनी में रवि पुत्र सोदान सिंह निवासी नगला मोहन, मोहल्ला भोजगढ़ी के विरुद्ध घर में घुसकर छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मामले की प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप एसीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त रवि को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। ईएमएस/ नीरज चक्रपाणी/ 02 जून 2026