राज्य
02-Jun-2026


:: अध्यक्ष व सदस्यों के पदों के लिए 15 दिन में करना होगा आवेदन; कलेक्ट्रेट स्थित महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जमा होंगे फॉर्म :: खरगोन (ईएमएस)। महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खरगोन जिले में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जाना है। इस समिति के माध्यम से कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों का निष्पक्ष, समयबद्ध और संवेदनशील तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष और विभिन्न सदस्यों के रिक्त पदों पर योग्य व पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात हों और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हों। इसके अलावा समिति में एक महिला सदस्य का चयन किया जाएगा, जो जिले के किसी ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड या नगरपालिका स्तर पर कार्यरत महिलाओं में से होगी और प्रशासनिक व सामाजिक अनुभव रखती हो। समिति में दो अशासकीय सदस्यों (एक महिला व एक पुरुष) का भी चयन किया जाएगा, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील एनजीओ या समाजसेवा के क्षेत्र से जुड़े हों। इनमें से कम से कम एक महिला का अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होना अनिवार्य है। साथ ही, कम से कम एक सदस्य को विधिक पृष्ठभूमि (कानून का ज्ञान) होना आवश्यक है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला-खरगोन के कार्यालय (नवीन कलेक्ट्रेट भवन, द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक 201) में जमा किए जा सकते हैं। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रति बैठक 250 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रावधान है, इसके अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आवेदक सीधे जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रकाश/02 जून 2026