राज्य
05-Jun-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ द्वारा 6 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है। याचिका में दिल्ली पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए तत्काल नियामक और एहतियाती कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस तत्काल सुनवाई वाली अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि मामले में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। याचिका में दावा किया गया था कि 6 जून को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ द्वारा दिल्ली में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाना है, जिसमें भारी भीड़ जुटने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा कि यदि समय रहते उचित सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो यातायात व्यवस्था बिगड़ सकती है और आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। याचिका में दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन स्थल पर पर्याप्त बल तैनात करने, यातायात डायवर्जन प्लान बनाने, आसपास के इलाकों में धारा 144 लगाने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई थी। हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब याचिका सामान्य सूची में लगेगी और बाद में सुनवाई होगी। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हाल ही में सुर्खियों में आई है। पार्टी ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रशासन को सुरक्षा की कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शन की तैयारियों पर नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह मामला अब सामान्य प्रक्रिया के तहत कोर्ट में आगे बढ़ेगा। 6 जून को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्लीवासियों में उत्सुकता बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस की तैयारियों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/05/ जून /2026