राज्य
05-Jun-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने बताया कि घटना वाले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गवाह ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना किसी मोबाइल फोन में रिकाॅर्ड हुई थी या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग की अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह अनिल अग्रवाल का बयान दर्ज किया गया। अनिल अग्रवाल जन सुनवाई के दौरान कैंप कार्यालय में सेक्शन अधिकारी के पद पर मौजूद थे। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा ने उनका मुख्य परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने जिरह की। अनिल अग्रवाल ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन वह मौके पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जन सुनवाई के दौरान दो सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और इसकी सूचना देना सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी थी। हमले के संबंध में उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं देखा कि आरोपित ने मुख्यमंत्री को कब थप्पड़ मारा। जब मैंने देखा तब आरोपित मुख्यमंत्री की गर्दन दबा रहा था। मामले में अगली गवाही 24 जुलाई को दर्ज की जाएगी। सुनवाई के दौरान आरोपित राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया को अदालत में पेश किया गया। उसने आरोप लगाया कि चार मई को जेल के दो अधिकारियों ने उसे बंद कर पीटा था। उसके अधिवक्ता ने इस संबंध में अदालत में एक आवेदन दाखिल किया। वहीं सह-आरोपित तहसीन रजा शेख के धन और आधार कार्ड की रिहाई के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/05/ जून /2026