क्षेत्रीय
05-Jun-2026
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- बिना लाइसेंस भंडारण एवं विक्रय के मामले में प्राथमिकी दर्ज शिवपुरी ( ईएमएस ) | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने समस्त एसडीएम को खाद्य की कालाबाजारी को लेकर सख्त निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार एसडीएम द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। गत दिवस पिछेार एसडीएम श्रीमती ममता शाक्य ने ग्राम वीरा में अवैध उर्वरक भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही की है। एसडीएम पिछोर श्रीमती ममता शाक्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ब्रजमोहन (मुन्ना गुप्ता) पुत्र भैयालाल गुप्ता निवासी ग्राम बीरा की दुकान एवं गोदाम की जांच की गई। संबंधित व्यक्ति को दूरभाष एवं अन्य माध्यमों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु वह मौके पर उपस्थित नहीं हुआ तथा मोबाइल फोन बंद पाया गया।कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा पंचों की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुल 124 बैग उर्वरक भंडारित पाया गया, जिसमें यूरिया (एनएफएल कंपनी) 94 बैग, एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट अन्नदाता) 27 बैग एवं एनपीके (20ः20ः0ः13) पीपीएल नवरत्न 3 बैग शामिल हैं।बिना लाइसेंस किया जा रहा था उर्वरक का भंडारण एवं विक्रयजांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा बिना वैध उर्वरक अनुज्ञप्ति के उर्वरकों का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था, जो उर्वरक नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन है।आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्जअवैध उर्वरक भंडारण की पुष्टि होने पर संबंधित के विरुद्ध चौकी खोड़, थाना भौंती में उर्वरक (गुण नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है।