क्षेत्रीय
08-Jun-2026
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रायगढ़(ईएमएस)। जिले के कापू थाना क्षेत्र में बच्चे को जबरन ले जाने के विवाद के दौरान अपने बड़े साले की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही मृतक के आश्रित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि देने की अनुशंसा की गई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम मुनुंद निवासी दाताराम सारथी की शादी उर्मिला सारथी से हुई थी। दंपति के बीच लंबे समय से संबंध सामान्य नहीं थे, जिसके कारण उर्मिला अपने मायके ग्राम पत्थलगांव खुर्द में रह रही थी। वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया और बच्चे के साथ मायके में ही निवास कर रही थी। बताया गया कि 1 मई 2022 की शाम दाताराम सारथी अपने ससुराल पहुंचा और एक वर्षीय पुत्र को जबरन अपने साथ ले जाने लगा। पत्नी उर्मिला, उसकी भाभी और भतीजी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चे को लेकर मुख्य सड़क की ओर बढ़ गया। इसी दौरान उर्मिला के बड़े भाई महेश सारथी मौके पर पहुंचे और दाताराम को बच्चे को ले जाने से मना किया। इस बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में आकर दाताराम ने चाकू निकालकर महेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में महेश के पेट, पीठ और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय मृतक की पत्नी, बहन और बेटी भी मौजूद थीं। वारदात के बाद मृतक की पत्नी कुसुम सारथी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाने के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी दाताराम सारथी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सत्यप्रकाश(ईएमएस)08 जून 2026