क्षेत्रीय
08-Jun-2026


अशोकनगर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 की तैयारी के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावा-आपत्ति केन्द्रों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि अब 15 जून अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति आवेदन पत्रों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा तथा निराकृत प्रकरणों की ईआरएमएस में प्रविष्टि 30 जून तक की जाएगी। इसके बाद दावा-आपत्तियों की चेकलिस्ट 3 जुलाई तक तैयार की जाएगी तथा त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को चेकलिस्ट 6 जुलाई तक वापस की जाएगी। फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 9 जुलाई को जनरेट की जाएगी तथा फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को 10 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची की मुद्रित प्रतियां 16 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएंगी। मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन 18 जुलाई को किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची की डीवीडी/सीडी 20 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि विक्रय हेतु प्रतियां 21 जुलाई तक उपलब्ध रहेंगी। सार्वजनिक प्रकाशन के प्रमाण-पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई निर्धारित की गई है। पंचायतों के लिए संशोधित कार्यक्रम: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के लिए भी द्वितीय चरण की समय-सारणी में संशोधन किया गया है। पंचायतों के लिए दावा-आपत्ति केन्द्रों पर दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 15 जून अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है। दावा-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 25 जून तथा निराकृत प्रकरणों की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। दावा-आपत्तियों की चेकलिस्ट 3 जुलाई तक तैयार की जाएगी। चेकलिस्ट की जांच एवं त्रुटि सुधार के बाद वेण्डर को 6 जुलाई तक वापस किया जाएगा। फोटोयुक्त एवं फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 9 जुलाई को जनरेट होगी तथा फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची 10 जुलाई तक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ईएमएस/ओमप्रकाश रघुवंशी/ 08 जून 2026