नरसिंहपुर, (ईएमएस)।. प्रदेश में नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी की है। जिसके तहत छोटे तालाब अथवा अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा में नहीं लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्यखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि बंद ऋतु की अवधि में जिले में अवैधानिक मत्स्याखेट/ परिवहन/ क्रय- विक्रय आदि कार्य करते पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध मप्र मत्स्योद्योग अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जावेगी। शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की दोष सिद्धि पर उसे एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रूपये तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। ईएमएस/राहुल वासनिक/ 14 जून 2026