क्षेत्रीय
15-Jun-2026


मधुबनी, (ईएमएस)। बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. जिले में कुल 3336 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। यह प्रक्रिया 17 से 23 जून तक चलेगी। काउंसिलिंग के लिए सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर अपने मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। - 17 जून से 23 जून तक चलेगी काउंसिलिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी सह बिहार शिक्षा परियोजना, मधुबनी की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के निर्देश के आलोक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जिला नियोजन समिति ने काउंसिलिंग कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिले में कुल 3336 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. जिनमें आदेशपाल पद के लिए 1135, रात्रि प्रहरी के लिए 1407, मुख्य रसोइया के लिए 432 तथा सहायक रसोइया के लिए 362 अभ्यर्थी शामिल हैं। - यहां होगा काउंसिलिंग का आयोजन काउंसिलिंग का आयोजन उर्मिला विद्यालय, सकरी टोल (मधुबनी मेडिकल कॉलेज के निकट) में किया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं काउंसिलिंग होगी। - पदवार काउंसिलिंग तिथि 17 जून को सहायक रसोइया एवं मुख्य रसोइया पद के लिए. 18 से 20 जून को रात्रि प्रहरी पद के लिए, 21 एवं 22 को जून को आदेशपाल पद के लिए 23 जून को छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर कौन्सिलिंग के लिए है। - इन दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनुभव प्रमाण-पत्र, आवेदन पत्र की प्रति, जन्म प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो सहित सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां साथ लानी होंगी। - अनुपस्थित रहने पर दावा होगा समाप्त जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा। वहीं आवेदन में गलत अथवा फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी का नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। कार्तिक कुमार/संतोष झा- १५ जून/२०२६/ईएमएस