राज्य
13-Apr-2024
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- निर्धारित मापदण्डों का पालन कराये बिना अंतिम बंधक भूखण्ड मुक्त करने की अनुशंसा करने वाले पांच अधिकारियों को जारी होगा कारण बताओ सूचना पत्र - निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने कालोनियों का निरीक्षण कर दिये निर्देश भोपाल (ईएमएस)। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने मेसर्स असनानी बिल्डर्स एंड डेव्लपर्स द्वारा बागसेवनिया में विकसित सेन्ट्रल प्लाजा कालोनी में कॉलोनाइजर द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये बिना कालोनी के अंतिम बंधक भूखण्ड मुक्त करने की अनुशंसा करने वाले 05 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त हरेन्द्र नारायन ने शनिवार को जय शिव शंकर डेव्लपर्स द्वारा विकसित शिवओम ग्रीन पार्क कालोनी नेवरी, सौम्या होम्स प्रा. लि. द्वारा विकसित सौम्या मारवेल्स कालोनी एवं बागसेवनिया स्थित असनानी बिल्डर्स एंड डेव्लपर्स द्वारा विकसित सेन्ट्रल प्लाजा कालोनी का भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और कॉलोनाइजर द्वारा किये गये विकास कार्यों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त की। निगम आयुक्त नारायन ने निरीक्षण के दौरान पाया कि मेसर्स असनानी बिल्डर्स एंड डेव्लपर्स द्वारा बागसेवनिया में विकसित सेन्ट्रल प्लाजा आवासीय कालोनी में आवासीय अनुमति के विपरीत एटीएम, हॉस्पिटल सहित अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं साथ ही कॉलोनाईजर द्वारा कालोनी में निर्धारित मापदण्डों का पालन भी नहीं किया गया है, जबकि कालोनी के अंतिम बंधक भूखण्ड मुक्त करने हेतु निर्धारित चेकलिस्ट में 05 अधिकारियों ने हस्ताक्षर कर कॉलोनाईजर द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पूर्ण होना दर्शाया है। निगम आयुक्त नारायन ने अधिकारियों के उक्त लापरवाही पूर्वक किये गये कृत्य को गंभीरता से लेते हुए जोन क्र. 13 के सहायक यंत्री (सिविल), सहायक यंत्री (द्रव), सहायक यंत्री (विद्युत), सहायक यंत्री (सीवेज) तथा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। हरि प्रसाद पाल / 13 अप्रैल, 2024