राज्य
01-May-2025
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- उपभोक्ता आयोग ने होटल को दिया 15 हजार 130 रुपये जुर्माना देने का आदेश भोपाल(ईएमएस)। राजधानी भोपाल में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से मंगवाये गये खाने में मरी हुई मक्खी मिलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने होटल को दोषी मानते हुए 15 हजार 130 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 25 मार्च 2024 का है, जिसके लिये पीड़ित ने एक साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। जानकारी के मुताबिक गौतम नगर इलाके में रहने वाले अभिषेक ने रात करीब साढ़े 10 बजे स्विगी के जरिए एक बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर दिया था। ऑर्डर की डिलेवरी आने पर खाने का पार्सल खोलने से पहले ही पारदर्शी पैकिंग में खिचड़ी के अंदर मरी हुई मक्खी नजर आई। अभिषेक ने फौरन ही स्विगी को ईमेल और चैट के जरिए इसकी शिकायत की। लेकिन इसके जवाब में स्विगी की और से कहा गया की उन्होंने होटल को खाने का पैमेंट कर दिया दिया है, अब यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परेशानी का हल नहीं मिलने पर अभिषेक ने उपभोक्ता आयोग में केस किया। मामले की सुनवाई भोपाल उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने की। सुनवाई पुरी होने पर अपने फैसले में उन्होंने कहा कि खाने में मरी हुई मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। क्योंकि स्विगी केवल खाना पहुंचाने का एक माध्यम है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। साथ ही उपभोक्ता आयोग ने होटल को आदेश दिया कि वह 2 महीने के अंदर ऑर्डर राशि 130 रुपए वापस करें। इसके साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक कष्ट और सेवा में कमी के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में और 5 हजार रुपए लीगल कॉस्ट के रूप में दे। और यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो इस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। जुनेद / 1 मई