क्षेत्रीय
08-May-2025
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सफल आयोजन हेतु निगमायुक्त श्री दुबे नें अधिकारियों कर्मचारियों को सौंपे दायित्व कटनी (ईएमएस)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 10 मई को नगर निगम कटनी के विभिन्न पांच स्थलों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाकर नागरिकों को विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। आयुक्त नगर निगम श्री नीलेश दुबे नें लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु एक आदेश जारी कर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को दायित्व सौपे है। महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी के निर्देश पर नागरिकों को अपने बकाया करों को निगम कोष में जमा कराने की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगमायुक्त श्री दुबे नें लोक अदालत के दौरान नगर के विभिन्न स्थलों नगर निगम कार्यालय, सुभाष चौक, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उपकार्यालय तथा बस स्टेंड में आयोजित होनें वाले शिविरों हेतु उचित स्थल का चयन कर समुचित व्यवस्था पूर्ण करने तथा अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने के निर्देश निगम के राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए है। जबकि श्री सुधीर मिश्रा विभागाध्यक्ष जलकर एवं श्री सागर नायक प्रभारी अधिकारी को शिविर स्थलों पर जलकर वसूली हेतु कर्मचारियों की नामजद ड्यूटी लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। निगमायुक्त श्री दुबे द्वारा जारी आदेश में लोक अदालत के दौरान शनिवार 10 मई को नगर निगम कार्यालय एवं समस्त शिविर स्थलों पर विद्युत सप्लाई चालू रखने हेतु प्रभारी सहायक यंत्री आदेश जैन व मोना करेरा उपयंत्री को एम.पी.ई.बी से समन्वय स्थापित करने, जिला न्यायालय परिसर सहित नगर निगम कार्यालय एवं शिविर स्थलों में पेयजल हेतु पानी के टैंकरों की व्यवस्था करने हेतु मृदुल श्रीवास्तव उपयंत्री व अभिषेक अरजरिया को निर्देशित किया गया है। न्यायालय परिसर सहित नगर निगम कार्यालय एवं शिविर स्थलों में विशेष साफ- सफाई एवं चूने की लाईनिंग व कीटनाशक दवाईयों का डिड़काव करानें सहित शिविरों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य अनुरूप वसूली का प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु वार्ड दरोगा एवं क्षेत्रीय स्वा.प्रभारियों की डयूटी लगानें के निर्देश प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को दिए है। निगमायुक्त श्री दुबे द्वारा जारी आदेश में लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार भृत्यों की ड्यूटी लगाने, कचरा कलेक्शन वाहन के माध्यम से लोक अदालत में प्रदाय की जाने वाली छूट का प्रचार -प्रसार कराने, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आपरेटर, प्रिंटर, इंटरनेट, पानी के कैन, टेंट एवं बैठक व्यवस्था सहित समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश निगम के विभागीय अधिकारियों को सौंपे जाकर समस्त व्यवस्था निर्धारित समय पर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। .../ 8 मई /2025