09-Jul-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। आइएएस अधिकारी बनकर संवेदनशील सूचनाएं एकत्रित करने के मामले में आरोपित मनोज कुमार झा को अग्रिम जमानत देने से दिल्ली हाई काेर्ट ने इनकार कर दिया है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि मामले में एक समन्वय पीठ पहले ही 12 नवंबर 2024 को आरोपित याचिकाकर्ता काे जमानत देने से इनकार कर चुकी है और इसके बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में यह अदालत मामले में कोई अन्य राय बनाने का कारण नहीं पाती है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि आरोपित याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिल्ली ही नहीं बिहार, पंजाब और कोलकाता में भी इसी तरह के 12 मामले दर्ज हैं। अदालत ने यह भी पाया कि अन्य मामलों में अंतरिम राहत दिए जाने के बावजूद भी आरोपित जांच में नहीं शामिल हुआ। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपित जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपित की एक अन्य अग्रिम जमानत याचिका नवंबर 2024 में एक समन्वय पीठ द्वारा खारिज हो चुकी है। ऐसे में वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य भी नहीं है। आरोप है कि आरोपित ने आइएएस अधिकारी बनकर कई लोगों के साथ ठगी की थी। इस मामले में संसद मार्ग थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में मामला दर्ज किया था। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/09/जुलाई /2025