राज्य
17-Jul-2025


छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। मारपीट के एक मामले में न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सचिन जैन सौंसर के न्यायालय ने चार आरोपियों को सुभाष पिता भगवान घाटोड, गोलू उर्फ नितिन पिता सुभाष घाटोड , विजय पिता पांडुरंग गहुकर, मिलिंद उर्फ मिलन पिता गजानंद घाटोड सभी निवासी वार्ड नं. 7 सौंसर को ६ माह के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि परियादी ने आरोपी सुभाष से दूध लेकर इसी के पैसे मांगने १० मई को आरोपी का पुत्र गोलू आया और एक- दिने में पैसे देने की बात कहकर चला गया था दूसरे दिन जब फरियादी अपने नौकर के साथ खेत जा रहा था तभी अभियुक्त सुभाष, गोलू उर्फ नितिन, विजय, मिलिंद उर्फ मिलन चारों अभियुक्तगणों ने उसके साथ मारपीट की। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होकर आरोपीगण को दोषसिद्ध पाते हुए उक्त सजा से दंण्डित किया। ईएमएस / 17/07/2025