राष्ट्रीय
01-Aug-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक अहम निर्णय लेते हुए सभी रेस्तरां, ढाबों, कैफे और भोजनालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र ऐसी जगह प्रदर्शित करें जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। यह प्रमाणपत्र प्रवेश द्वार, बिलिंग काउंटर या मुख्य डाइनिंग एरिया में लगाया जाना अनिवार्य होगा। यह नियम एफएसएसएआई के 2011 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें सीधे स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचेंगी, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा। एफएसएसएआई की यह पहल सुरक्षित खाना, स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुबोध\०१\०८\२०२५