गुना (ईएमएस) । एसडीएम गुना शिवानी पाण्डेय द्वारा अतिवृष्टि के पानी में डूबने से मृत्यु के प्रकरणों में संबंधितो के वारिसों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी हैं। जारी आदेशानुसार नायब तहसीलदार तहसील गुना के प्रतिवेदन में बताया कि ग्राम छावनी में अतिवृष्टि के पानी में बह जाने से 29 जुलाई 25 को लक्ष्मी नारायण कोरी पुत्र मानसिंह कोरी एवं सीताराम पुत्र बलराम पाल की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के निर्देशानुसार पानी में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान होने से मृतकों के वारिसों को 04- 04 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति की गयी हैँ इसी प्रकार गुना के कर्नलगंज में बारिश के कारण मकान गिर जाने से उसमें दबकर शरीफ खान घायल हो गये थे जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी एवं मकान बारिश में पूर्णत: नष्ट हो गया था तथा ग्रहस्थी का सामान खाद्य पदार्थ कपड़े आदि वस्तुए नष्ट हो गयी थी, तहसीलदार तहसील गुना नगर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के निर्देशनुसार नैसर्गिक विपत्तियों से मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/ वारिस आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान होने से मृतक के वारिस को 04 लाख रूपये एवं ग्रहस्थी का सामान, खाद्य पदार्थ, कपड़े आदि वस्तुए नष्ट हो जाने से म.प्र. शासन राजस्व विभाग (राहत शाखा) राजस्व पुस्तक परिपत्र अंतर्गत 6-4 के नियमानुसार कंडिका तीन नष्ट हुये संपूर्ण पक्का मकान के लिये राहत राशि 1 लाख 20 हजार एवं कंडिका चार अंतर्गत कपड़े, बर्तन एवं खाद्यान्न की क्षति होने से राहत राशि 05 हजार कुल राशि 01 लाख 25 हजार सहित कुल रूपये 05 लाख 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि मृतक की पत्नी आशिया बानो वेवा शरीफ खान निवासी मस्जिद के पीछे कर्नलगंज गुना को स्वीकृत की गयी हैं।-सीताराम नाटानी (ईएमएस)