दुर्ग(ईएमएस)। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने खैरागढ़ के तत्कालीन नायब तहसीलदार और वर्तमान तहसीलदार, रश्मि दुबे को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित करने के गंभीर अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में तहसीलदार दुबे का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का अधिकार रहेगा। मामला पक्षकार मनोज कुमार एवं अन्य द्वारा न्यायालय आयुक्त दुर्ग संभाग में प्रस्तुत द्वितीय अपील से संबंधित है, जिसमें खैरागढ़ के अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा पारित राजस्व आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय आयुक्त द्वारा विधि विपरीत पाते हुए निरस्त किया गया था।