:: महापौर भार्गव ने ली राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिया 50 करोड़ का लक्ष्य :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर में आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को उनके बकाया करों पर सरचार्ज में भारी छूट दी जाएगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज महापौर सभाकक्ष में आयोजित एक बैठक में राजस्व अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। महापौर ने शहर के करदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित संपत्ति कर और जल कर का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि यह छूट शहर के जागरूक नागरिकों के लिए एक सुविधा है और उनका सहयोग शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस लोक अदालत से ₹50 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। :: छूट का विवरण :: लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर पर सरचार्ज में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएगी: :: संपत्ति कर :: ₹50,000 तक के बकाया पर 100% सरचार्ज में छूट। ₹50,000 से ₹1,00,000 तक के बकाया पर 50% सरचार्ज में छूट। ₹1,00,000 से अधिक के बकाया पर 25% सरचार्ज में छूट। :: जल कर :: ₹10,000 तक के बकाया पर 100% सरचार्ज में छूट। ₹10,000 से ₹50,000 तक के बकाया पर 75% सरचार्ज में छूट। ₹50,000 से अधिक के बकाया पर 50% सरचार्ज में छूट। महापौर भार्गव ने बैठक में राजस्व वसूली कार्य में रुचि नहीं दिखाने वाले सहायक राजस्व अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की और उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 20% अधिक राजस्व वसूलने का लक्ष्य दिया। उन्होंने अधिकारियों को डबल एंट्री और गलत डेटा जैसे मामलों का समय पर निराकरण करने के निर्देश भी दिए। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी 22 जोनल कार्यालयों और निगम मुख्यालय पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें बिल उपलब्ध कराने, पेयजल की व्यवस्था, और वृद्धों व महिलाओं के लिए विशेष काउंटर शामिल हैं। इसके साथ ही, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा गया है। प्रकाश/8 सितम्बर 2025