अंबिकापुर(ईएमएस)। किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दर और गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जिले में कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार संचालक कृषि राहुल देव (आईएएस), संयुक्त संचालक कृषि सरगुजा संभाग यशवंत केराम, कलेक्टर विलास भोस्कर और उपसंचालक कृषि पिताम्बर सिंह दीवान के मार्गदर्शन में उर्वरक विक्रय केन्द्रों से अधिक मात्रा में यूरिया लेने वाले कृषकों का सत्यापन किया गया। जांच के दौरान यह सामने आया कि अंबिकापुर स्थित मेसर्स विजय ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 का उल्लंघन किया जा रहा है। कृषकों के बयान और निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उपसंचालक कृषि एवं अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) पिताम्बर सिंह दीवान ने कम्पनी की खुदरा उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक B/R-249 (जारी तिथि 02 मई 2022, वैधता 31 मार्च 2027) को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया। लाइसेंस निलंबन के बाद कृषि विभाग की टीम ने कम्पनी की दुकान और गोदाम में उपलब्ध सभी उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाते हुए जब्ती की कार्रवाई की। प्रोपराइटर सुमित अग्रवाल की मौजूदगी में दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। सत्यप्रकाश(ईएमएस)14 सितंबर 2025