- आरोपी ने दिया था फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, तब हुआ था खुलासा - रकम वापस मांगने पर देने लगा मारने की धमकी भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लाख 45 हजार रुपए की ठगी करने वाले शातिर सुनील शर्मा को को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश दीपक बंसल की कोर्ट ने सुनाया है, आरोपी ने रकम लेने के बाद पीड़ित युवती को एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) का फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी थमा दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक फरियादी साधना तिवारी ने बागसेवनिया थाना पुलिस को शिकायत करते हुए बताया था, की साल 2021 में वह बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान एक दोस्त के जरिये आरोपी सुनील शर्मा से हुई थी। पहचान बढ़ने पर सुनील ने उसे झांसा देते हुए कहा की वह उसके विषय के आधार पर उसका प्लेसमेंट एनएचएम में संविदा साइकोलॉजिस्ट के पद पर करा सकता है। साधना के हामी भरने पर आरोपी ने उससे कहा की इसके लिए 6 लाख रुपए खर्च करने होगें। घटना 17 अगस्त 2021 से 3 अक्टूबर 2021 के बीच की है। युवती के ने जब उससे कहा की उसके पास इतनी रकम नहीं है, तब आरोपी ने कुछ रकम बाद में देने का कहते हुए उससे 3 लाख 45 हजार रुपए ले लिए। लेकिन काफी अधिक समय बीत जाने पर भी जब युवती को नौकरी नहीं मिली तब उसने सुनील पर दबाव बनाया। शातिर आरोपी ने उसे एनएचएम का फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। साधना ने परिवार वालो को सुनील द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दिखाया इसके बाद सामने आया की वह फर्जी है। अपने स्तर पर जब उन्होनें एनएचएम से संपर्क किया तब पता चला की यह ज्वाइनिंग लेटर पूरी तरह से फर्जी है। इसके बाद पीड़िता ने साधना आरोपी से अपनी रकम वापस करने का कहते हुए शिकायत करने की धमकी दी तब आरोपी ने उसे दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने थाना पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जॉच के आधार पर कोर्ट में चालान पेश करते हुए कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किये, इन सबूतो के आधार पर सुनील को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। जुनेद / 16 अक्टूबर