क्षेत्रीय
16-Oct-2025
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-लोगों ने आरोप लगाए वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने राजनीतिक द्वेष के चलते की कार्रवाई शिवपुरी (ईएमएस)। शिवपुरी जिले के करैरा वन परिक्षेत्र की सब रेंज खोड़ क्षेत्र की दरगवां वीट के कक्ष क्रमांक-आरएफ 398 में वन विभाग की मनमानी देखने का मामला सामने आया है यहां पर वन विभाग ने कक्ष क्रमांक-आरएफ 398 में जमीन पर अतिक्रमण के मामले में मनमानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि वन विभाग ने बिना दस्तावेज देखे ही कार्रवाई कर दी इस दौरान यहां पर लोगों से वन विभाग का विवाद भी हुआ लेकिन विवाद में किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग मनमानी कर रहा है और राजनीतिक संरक्षण के चलते वन विभाग के कुछ अधिकारी व कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कार्रवाई से आक्रोश- शिवपुरी जिले के करैरा वन परिक्षेत्र की सब रेंज खोड़ क्षेत्र की दरगवां वीट के कक्ष क्रमांक-आरएफ 398 में करीब तीन हेक्टेयर जमीन से वन अमले ने मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटवाया है। इस कार्रवाई के दौरान राधा स्वामी सत्संग आश्रम की टीन शेड व उसके आसपास बनी झोंपड़ी पर हिटैची चलाकर उसे जमींदोड़ किया गया। इसके अलावा धाय महादेव पैट्रोल पंप की सीमेंटेड बाउंड्री पर भी हिटैची चला दी। इस पर उनका पैट्रोल पंप संचालक दिनेश गुपता से मुंहवाद भी हो गया। इसके अलावा एक अन्य ग्रामीण रिचा लोधी के स्वजनों द्वारा वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया है। जमीन का संयुक्त सीमांकन हुआ फिर भी बता दिया अतिक्रमण- इस पूरी कार्रवाई की जद में आए लोगों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वन विभाग के कुछ अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यहां पर राधा स्वामी सत्संग आश्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी रजिस्ट्री की दो बीघा जमीन पर आश्रम बना था, जिसे वन विभाग ने गिरा दिया। दिनेश गुप्ता के अनुसार उनकी जमीन का संयुक्त सीमांकन हो चुका है, जिस पर वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हस्ताक्षर हैं। इस जमीन के संबंध में उनके पास कोर्ट का निर्णय भी है। वहीं रिचा लोधी का कहना है कि उनके पास जमीन के दस्तावेज हैं। यह जमीन वन भूमि नहीं बल्कि उनके खाते की जमीन है। जब इस मामले में जब रेंजर लक्ष्मण मीणा से बात की गई तो उनका कहना था कि 15 दिन पहले बेदखली का नोटिस चस्पा किया गया, तब भी वह नहीं आए। आज रजिस्ट्री दिखा रहे थे। अब वह डिवीजन कार्यालय व कलेक्ट्रेट में अपना केस लगाएं, वहां से कार्रवाई होगी। रंजीत गुप्ता/16/10/2025