इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल की कोर्ट ने सुरेखा जायसवाल पति दुर्गाप्रसाद को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले उसके आरोपी पति दुर्गाप्रसाद उर्फ कल्लू पिता किशोरीलाल जायसवाल निवासी सोमानी नगर को प्रकरण सुनवाई उपरांत आईपीसी की धारा 306 में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट द्वारा की गई। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मई 2022 में मृतका सुरेखा जायसवाल और आरोपी दुर्गा प्रसाद की बेटी निक्की के कार्यक्रम में सुरेखा की मां कलाबाई एवं भाई दीपक शामिल नहीं हुए थे। इस बात को लेकर आरोपी दुर्गा प्रसाद द्वारा सुरेखा के साथ गाली-गलौज कर लगातार मारपीट करते उसे प्रताड़ना दी जा रही थी। घटना वाले दिन भी आरोपी ने इसी विवाद में उसे बेरहमी से पीटा था, जिससे दुःखी होकर सुरेखा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। जांच पश्चात मामले में एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपी दुर्गाप्रसाद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जहां सक्षम न्यायालय ने सभी पक्षों के तर्क एवं साक्ष्यों के परीक्षण उपरांत आरोपी को दोषी क़रार देते उक्त सजा से दंडित किया।