राज्य
29-Oct-2025
...


रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड कोर्ट ने बढ़ा दी है। अब चैतन्य बघेल 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे। रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका स्वीकार करते हुए रिमांड बढ़ाने का आदेश दिया। इसी केस से जुड़े आरोपी निरंजन दास को भी आज राहत नहीं मिली। अदालत ने उन्हें किसी भी प्रकार की रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। गौरतलब है कि 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। ईडी की जांच के मुताबिक, चैतन्य ने यह रकम नकद भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से सफेद की। वह कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर “विट्ठलपुरम” परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद-फरोख्त की योजना बनाकर लगभग 5 करोड़ रुपये हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि जिन फ्लैटों की खरीद दिखलाई गई, वे वास्तव में ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर दर्ज थे, लेकिन असल लाभार्थी चैतन्य बघेल ही थे। ईडी अब चैतन्य बघेल से मनी ट्रेल और निवेश के चैनल की जानकारी जुटा रही है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में कुछ और नामों को भी शामिल कर सकती है।