राज्य
05-Nov-2025


भोपाल (ईएमएस)। कंपनी द्वारा 31 अगस्ता 2020 एवं 03 नवंबर 2025 को कृषि फीडरों पर निर्धारित अवधि से अधिक विद्युत प्रदाय किये जाने पर आर्थिक दंड की वसूली किये जाने संबंधी जारी परिपत्र से भ्रम की स्थिति पैदा होने के कारण इन दोनों परिपत्रों को तत्काकल प्रभाव से निरस्तप कर दिया गया है। राज्यि शासन के निर्देशानुसार मध्ये क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्यक्षेत्र के 16 जिलों में किसानों को घोषित अवधि में कृषि फीडरों पर 10 घंटे निर्बाध एवं गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्पित है और इसके लिए सभी मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। माननीय मुख्य्मंत्री जी के निर्देशानुसार मध्यक क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुख्य् महाप्रबंधक श्री ए.के.जैन को अपने वर्तमान दायित्व से तत्कातल प्रभाव से पृथक कर दिया है। धर्मेन्द्र, 05 नवम्बर, 2025