:: पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश; उल्लंघन पर होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अब पेट्रोल पंप से डिब्बे, बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह कदम शहर की सुरक्षा और लोक शांति को सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। प्रकाश/06 नवम्बर 2025