:: कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश; भिक्षावृत्ति की सूचना देने वाले नागरिक को मिलेगा ₹1000 का पुरस्कार :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर को एक सामाजिक बुराई से मुक्त करने की दिशा में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने निर्णायक कदम उठाया है। जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। :: सहायता करना भी अब कानूनी उल्लंघन :: आदेश के तहत, इन्दौर जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देता है या उनसे कोई सामान खरीदता है, उसके विरुद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह कदम भिक्षावृत्ति की चेन को तोड़ने और इस पर आश्रित गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। :: नागरिक बनें सहायक, जीतें पुरस्कार :: इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए प्रशासन ने नागरिकों को जोड़ा है। यदि कहीं कोई व्यक्ति भिक्षावृत्ति करता पाया जाता है, तो उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये (₹1000) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, बशर्ते सूचना सत्यापन के दौरान सही पाई जाए। सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी दिनेश मिश्रा के मोबाइल नंबर 9691494951 पर दी जा सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 27 दिसम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन करने वाले पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्रवाई होगी। अब तक इस अभियान में 1053 वयस्क व्यक्तियों को रेस्क्यू कर आश्रम भेजा गया है और 45 बच्चों को बाल देखरेख संस्थान भेजा जा चुका है। प्रकाश/06 नवम्बर 2025