राज्य
06-Nov-2025


:: एक्शन मोड : बिना अनुमति धरना-जुलूस प्रतिबंधित; अस्त्र-शस्त्र उपयोग करने पर कमिश्नर की सीधी कार्रवाई :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सीमा में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े नियम लागू कर दिए हैं। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होकर 1 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन या अन्य समूह (जैसे शासकीय कर्मचारी संगठन) सक्षम अधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बिना कोई भी आयोजन नहीं कर पाएगा। सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक/विवाह/जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा कर यातायात बाधित करना और लोक शांति भंग करने वाले जनसमूह प्रतिबंधित होंगे। किसी भी भवन या निजी स्थान पर आपत्तिजनक हथियार या विस्फोटक सामग्री का संधारण भी वर्जित है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश/06 नवम्बर 2025