राज्य
06-Nov-2025


:: कमिश्नर का सख्त आदेश : उत्तेजक भाषण, अफवाह और घरों पर पत्थर जमा करने पर रोक; ग्रुप एडमिन की बढ़ी जिम्मेदारी :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर नगरीय सीमा में सांप्रदायिक तनाव, वैमनस्य और लोक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश आगामी 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। कोई भी समुदाय दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिससे शांति भंग हो। साथ ही, दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण देना या आपत्तिजनक मुद्रण/प्रकाशन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। :: हिंसात्मक सामग्री पर प्रतिबंध :: कोई भी व्यक्ति खुले स्थान या मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा, जिसका प्रयोग हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। :: सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी :: कोई भी व्यक्ति मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गलत सूचना व अफवाहें नहीं फैलाएगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक ठेस पहुंचाने वाले शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग भी दण्डनीय अपराध है। :: ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी तय :: सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन का यह दायित्व होगा कि यदि कोई सदस्य भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करता है, तो वह उसे तत्काल डिलीट कराए, उस व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करे और स्थानीय पुलिस को सूचित करे। :: साइबर कैफे के लिए अनिवार्य नियम :: साइबर कैफे के संचालक बिना विश्वसनीय प्रमाण-पत्र के किसी भी अनजान व्यक्ति को कैफे का उपयोग नहीं करने देंगे। सभी आगंतुकों का रजिस्टर रखना, जिसमें उनका नाम, पता और दूरभाष नम्बर अंकित हो, अनिवार्य है। प्रत्येक आगंतुक की फोटो खींचने के लिए वेब कैमरा लगाना और उसका अभिलेख कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश/06 नवम्बर 2025