:: पुलिस कमिश्नर का सख्त निर्देश : हॉस्टल, होटल, कोरियर और स्पा कर्मचारियों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर शहर में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। मकान/दुकान मालिकों को किरायेदार, पेइंग गेस्ट और 15 दिन से अधिक समय तक निवास कर रहे व्यक्तियों की सूचना आईडी प्रूफ के साथ संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, घरेलू कामगारों, व्यावसायिक कर्मचारियों और भवन निर्माण में लगे मजदूरों की सूचना भी मालिक या ठेकेदार द्वारा थाने पर दी जाएगी। छात्रावासों में रह रहे छात्र-छात्राओं तथा होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची पहचान पत्र के साथ प्रतिदिन थाने पर देना होगी। रुकने वालों की जानकारी पुलिस के अतिथि पोर्टल पर भी अवश्य दर्ज की जाए। ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलीवरी/कोरियर, स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को अपने यहां कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर देना अनिवार्य है। होटल, लॉज आदि में रुकने वाले और किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में जानकारी आई.सी.जे.एस. सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेनसिक ऐप से सर्च की जाएगी। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना एफ.आर.आर.ओ. शाखा को दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकाश/06 नवम्बर 2025