राज्य
06-Nov-2025


:: पुलिस कमिश्नर का सख्त आदेश : चिह्नित 9 तरह की टेबलेट्स और सीरप के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य; सीएमएचओ करेगा निगरानी :: इंदौर (ईएमएस)। इंदौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, जनसामान्य के स्वास्थ्य हित और लोक शांति बनाए रखने हेतु पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। :: इन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध :: आदेश के अनुसार, समस्त नाइट्राजेपाम, क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम, इटिजोलाम, एल्प्राजोलम टेबलेट्स, समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेट्स और क्लोजापाम टेबलेट्स (फीजीयम टेबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर (RMP) के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा। :: गर्भसमापन दवाओं पर सख्ती :: गर्भपात/गर्भसमापन से संबंधित औषधियाँ, जैसे Ru486, Mifepristone एवं Misoprostal व उसके समूह श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय भी केवल RMP के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा। संबंधित मेडिकल स्टोर को लिखित प्रिस्किप्शन की छायाप्रति रखना अनिवार्य होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंदौर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करेंगे। अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश/06 नवम्बर 2025