राज्य
13-Nov-2025
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल की कोर्ट ने आपसी विवाद में युवक की हत्या करने के प्रकरण सुनवाई उपरांत दो आरोपियों लविश पिता जनार्दन तिवारी निवासी सांवेर रोड और सागर पिता रणजीत चौहान निवासी शिवकंठ नगर को दोषी करार देते उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट द्वारा की गई। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 3 जनवरी 2024 को बाणगंगा थाना पुलिस को पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में लवकुश चौराहा मुक्तिधाम के पास एक्सीडेंट में घायल होकर तीन बाइक सवार घटनास्थल पर पड़े हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू की तो यह बात सामने आई कि यह एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इन पर पत्थर, लोहे की रॉड आदि से हमला किया गया था। पुलिस को मृतक का नाम पवनसिंह चौहान और घायलों के नाम अंकित एवं राहुल पता चले थे, जो पवन के दोस्त थे। जांच में आपसी विवाद में उक्त दोनों आरोपियों के अतिरिक्त दो अन्य नाबालिग द्वारा भी इस वारदात को अंजाम देने की बात पुलिस को पता चली थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण चालान कोर्ट में पेश किया था जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया।