ठाणे, (ईएमएस)। ठाणे कोर्ट ने रेप और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों में जेल में बंद एक युवक की जमानत स्वीकार कर ली है। ठाणे की विशेष न्यायालय ने मीरा रोड निवासी एक युवक को अस्थायी जमानत दी है। यह जमानत तब दी गई जब शिकायत करने वाली 20 साल की लड़की ने आरोपी युवक से शादी करने की इच्छा जताई। बताया गया है कि आरोपी जीशान मेराज अहमद सिद्दीकी (23) और पीड़ित लड़की की जान-पहचान 2024 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में उनके पैतृक गांव में रिश्तेदारों के ज़रिए हुई थी। दोनों परिवार शादी के लिए बातचीत कर रहे थे। शिकायत करने वाली लड़की द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, अगस्त 2024 में जीशान उसे मीरा रोड पर बागडेकर कॉलेज के पास अपनी बहन के घर ले गया। बहन ने उसे दूध दिया, जिससे उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसे पता चला कि जीशान ने उसकी बेहोशी के दौरान उसके साथ रेप किया है। इसके बाद जीशान ने शादी का वादा करके कई बार बहन के घर और बाद में ठाणे के एक सोसायटी में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन, बाद में उसने संपर्क तोड़ दिया। जब लड़की के परिवार ने उससे सम्पर्क किया, तो ज़ीशान के परिवार ने उसे चार-पांच साल इंतज़ार करने को कहा और फिर शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद लड़की ने नया नगर पुलिस थाना में फरवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक की घटनाओं का ज़िक्र करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ज़ीशान के खिलाफ बीएनएस के तहत केस दर्ज करवाया और उसकी बहन को भी इस अपराध में मदद करने के लिए आरोपी बनाया है। ज़ीशान को 1 नवंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालाँकि उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि रिश्ता आपसी सहमति से था। * कोर्ट का फैसला और जमानत यह मामला विशेष न्यायाधीश डी.आर.देशपांडे की बेंच के सामने आया। जहाँ दोनों ने शादी करने की इच्छा जताई। शिकायत करने वाली लड़की भी कोर्ट में पेश हुई और शादी के लिए मान गई। इसलिए, कोर्ट ने ज़ीशान को 23 नवंबर से 27 नवंबर तक के लिए अस्थायी जमानत दे दी। दोनों की शादी 25 नवंबर को होनी है। * कोर्ट की शर्तें ज़ीशान को 25,000 रुपये का बॉन्ड भरना होगा। पुलिस को विवाह की जानकारी देनी होंगी। इस दौरान उसे किसी भी तरह की गलत हरकत से बचना होगा और 28 नवंबर को फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। संजय/संतोष झा- २४ नवंबर/२०२५/ईएमएस