गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही(ईएमएस)। तीन साल पहले बोलेरो चालक की लूट व हत्या के सनसनीखेज मामले में पेंड्रारोड की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपियों पिंकू सिंह चौहान और प्रांशु सिंह चौहान को हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी सर्वेश सिंह को आपराधिक षड्यंत्र के मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। यह मामला 24 सितंबर 2022 का है, जब गौरेला थाना क्षेत्र के बेलपत गांव के राजमेंलान नाला के पास गश्त के दौरान वनकर्मियों ने एक युवक की लाश देखी थी। मृतक की पहचान बोलेरो चालक रमेश दास के रूप में हुई, जो 22 सितंबर को एक बुकिंग पर रीवा गया था और लौटते समय लापता हो गया था। उसका शव जंगल में पत्थर से कुचली हुई स्थिति में बरामद हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया कि मध्यप्रदेश के सीधी जिले के पिंकू सिंह और प्रांशु सिंह ने बोलेरो लूटने की नीयत से रमेश दास को रास्ते में रोककर वाहन व तीन हजार रुपये छीन लिए। बाद में एक नाबालिग की मदद से करीब 15 किलो का पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और बोलेरो लेकर फरार हो गए। बाद में बोलेरो को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी और कोरबा जिले के पाली में रह रहे सर्वेश सिंह को बेचने की साजिश रची गई थी। जांच के दौरान टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट और बोलेरो से मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पिंकू और प्रांशु को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड, धारा 397/34 के तहत 10-10 साल का सश्रम कारावास, तथा धारा 364/34 के तहत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीनों आरोपियों को आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120बी) में पांच साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने मामला प्रस्तुत किया।