- अधिकारी द्वारा अधिकार में मनमर्जी का सनसनीखेज मामला -डीओपीटी कार्मिक मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जांच निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी कोई जांच नहीं की इन्दौर (ईएमएस) न्यायिक दंडधिकारी प्रथम श्रेणी की कोर्ट ने रिटायर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एवं तत्कालीन प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग जेएन कंसोटिया को समन जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए। कोर्ट ने सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष पशु औषधि विभाग पशुपालन महाविद्यालय महू इंदौर डॉ. आर के बघेरवाल के मानहानि परिवाद पर सुनवाई करते हुए यह समन जारी किया है। डॉ. बघेरवाल के अनुसार तत्कालीन प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग कंसोटिया मप्र ने शासन के सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील अधिनियम के नियम 10 का उल्लंघन करते हुए 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में प्रबंध संचालक के पद पर एचबीएस भदौरिया को 3 वर्ष की अतिरिक्त प्रति नियुक्ति प्रदान की थी। शिकायत करने पर कंसोटिया ने शिकायत को निराधार बता प्रतिनियुक्ति को नियमानुसार बताया। जबकि इसमें चौंका देने वाली सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कृषि महाविद्यालय सीहोर से जो कि राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रशासनिक नियंत्रण में है, भदौरिया वहां का कर्मचारी ही नहीं था और वर्ष 2008 से 2012 तक विश्वविद्यालय के फर्जी आदेश के माध्यम से 4 वर्ष तक प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष पशु उत्पादन विभाग के पद पर आसीन होकर वेतन आहरण किया। साथ ही वर्ष 2012 से जुलाई 2025 तक प्रतिनिधि पर रहा। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष सिंह के लिखित आदेश की भी अवहेलना की गई। बघेरवाल ने बताया आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार राजमाता कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी ही नहीं किए गए। इस संदर्भ में हुई जांचों को दबा दिया गया। मैंने शिकायत की तो मेरा स्थानांतर पशुपालन महाविद्यालय रीवा कर दिया गया जिसे हाई कोर्ट इंदौर द्वारा असंवैधानिक करार देते हुए स्थानांतर पर रोक लगा दी गई। बाद में कंसोटिया के खिलाफ डीओपीटी कार्मिक मंत्रालय नई दिल्ली ने लिखित शिकायत के आधार पर मुख्य सचिव अनुराग जैन को जांच के लिए पत्र भी लिखा लेकिन कोई जांच नहीं की और अगस्त 2025 में कंसोटिया सेवानिवृत्ति हो गए। इसके बाद मैंने कंसोटिया को मानहानि का पत्र दिया। इसका जवाब नहीं देने पर मैंने जिला कोर्ट इंदौर में 50 लाख रुपए का मानहानि दावा लगाया है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए कंसोटिया को समन जारी कर 8 दिसंबर को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे किंतु वे उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने समन जारी करते अगली तारीख 12 मार्च नियत कर कंसोटिया को उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।