कोरबा (ईएमएस) टैंकर चालक की पाना मार कर हत्या के 6 साल पुराने मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा से न्यायालय में दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार घटना 08 नवंबर 2019 को रात्रि लगभग 10 बजे घटना के समय मृतक, आरोपी सहित खाना खाकर अपने डीजल टैंकर के पास आकर खड़ा था, इस बीच इनके बीच विवाद हो गया। विवाद करते हुए टैंकर वाहन में रखे व्हील पाना से मृतक के सिर व कनपटी पर प्राण घातक चोट पहुंचा कर हत्या कर दी गयी। हत्या करने के बाद मृतक के टैंकर में ही शव को लेकर चोटिया पहुंचकर एक पेट्रोल पंप में वाहन के एक चेम्बर के डीजल 4500 लीटर को बेचकर 50,000/- रूपये ले लिया। उसके बाद शव को बरौदखार के तालाब में डालकर ऊपर से फायर गैस सिलेण्डर से साक्ष्य छुपाने दबा दिया। दूसरे दिन सुबह उक्त शव तालाब के किनारे देखने पर एक ग्रामीण ने बांगो थाना में सूचना दर्ज कराया। मर्ग जांच के दौरान सीएचसी पोड़ी-उपरोड़ा में पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट प्राप्त किया गया। मृत्यु हत्यात्मक पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी व एक अन्य को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ किये जाने पर उसकी हत्या करना तथा टैंकर का डीजल की खरीदी किया जाना स्वीकार किया। कथित आरोपी के निशानदेही पर घटना के समय पहने हुए शर्ट एवं जींस एवं नगदी रकम की जप्ती की गई। पुलिस ने धारा 302, 201 एवं 379 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। कथित आरोपी निवासी छोटे कतुआ , थाना- खड़गवां, जिला-कोरिया (छग) एवं एक अन्य निवासी- चोटिया, थाना- बांगों, मलू निवासी- गौराही चौकी- बसदेई, थाना- सूरजपुर, छग के विरूद्ध प्रकरण में विचारण पश्चात न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा (पीठासीन अधिकारी- एच.के. रात्रे) ने कथित आरोपी को दोषी पाया। शासन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मजबूत पक्ष रखते हुए कठोर सजा देने का आग्रह किया। आरोप प्रमाणित होने पर उसको धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदायगी में चूक किये जाने पर पृथक-पृथक से 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा। अन्य आरोपी पर चोरी का डीजल खरीदना प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया। 20 दिसंबर / मित्तल