राज्य
20-Dec-2025


:: इंदौर प्रशासन का कड़ा रुख : 10 से अधिक कर्मचारी वाले सभी शासकीय और निजी संस्थानों के लिए आदेश जारी, She Box पर दर्ज होगी जानकारी :: इंदौर (ईएमएस)। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने और लैंगिक उत्पीड़न को रोकने की दिशा में इन्दौर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के तहत अब उन सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, संस्थाओं या निजी कंपनियों में आंतरिक परिवाद समिति (ICC) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है, जहाँ 10 या उससे अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। :: दोषी संस्थानों पर होगी कड़ी कार्रवाई :: महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा ने बताया कि अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में चूक करने वाले संस्थानों पर 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यह कदम कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और गरिमामय वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। :: समिति का स्वरूप और अनिवार्य शर्तें :: समिति की संरचना में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष मानक तय किए गए हैं: - नेतृत्व : समिति की कमान वरिष्ठ स्तर की महिला अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) के हाथ में होगी। - सदस्यता : कम से कम दो सदस्य महिला समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या विधिक ज्ञान रखने वाले होंगे। साथ ही, एक सदस्य एनजीओ या महिला हितों के लिए कार्य करने वाली संस्था से होगा। - महिला प्रतिनिधित्व : समिति के कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। :: डिजिटल निगरानी और डेटा फीडिंग :: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए She Box पोर्टल क्रियान्वित किया गया है। सभी नोडल अधिकारियों को अपनी जानकारी sheboxportalindore@gmail.com पर मेल करने और कलेक्टोरेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में इसकी हार्ड कॉपी जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित महिलाएं सीधे इस समिति या पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी, जिस पर समयबद्ध तरीके से जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश/20 दिसम्बर 2025