राज्य
27-Dec-2025


मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई के दादर के एक व्यापारी को सार्वजनिक जगह पर कबूतरों को दाना डालने का दोषी पाया गया। बांद्रा कोर्ट ने उसे दोषी पाया और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि कबूतरों को दाना डालने से इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरनाक बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसी सज़ा का देश भर में यह पहला मामला है। दरअसल लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और लोगों को होने वाली परेशानी का हवाला देते हुए, मुंबई महानगरपालिका ने शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है। इस मामले में, मनपा कबूतरखानों पर नज़र रख रही है। दादर के रहने वाले नितिन शेठ (52) को 1 अगस्त को शहर के माहिम इलाके में एक बंद ‘कबूतरखाना’ में कबूतरों को दाना डालते हुए पकड़ा गया था। 22 दिसंबर को, बांद्रा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वी.यू. मिसाल से नितिन ने अपनी गलती मानने और उसे हल्की सज़ा देने का अनुरोध किया। उनका अनुरोध को मानते हुए, कोर्ट ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (ब) और 271 के तहत आरोप लगाए गए थे। इस फैसले में कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी सजा पहली बार दी जा रही है। यह एक उदाहरण है। इसलिए कोर्ट ने फैसले में साफ किया है कि लोग भविष्य में ऐसी हरकत न करें। मुंबई महानगरपालिका पहले ही कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा चुका है। अगस्त में इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। स्वेता/संतोष झा- २७ दिसंबर/२०२५/ईएमएस

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