क्षेत्रीय
28-Dec-2025
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- राखोड़ीवाला धर्मशाला का अब कब्जा लेगा निगम। इन्दौर (ईएमएस) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुभ्रासिंह की कोर्ट ने परदेशीपुरा चौराहे पर स्थित 40/1 प्लाट पर 13440 वर्गफीट में बनी राखोड़ीवाला धर्मशाला जो कि इस क्षेत्र की पहचान बन चुकी थी को लेकर राजकुमार अग्रवाल, विमलाबाई अग्रवाल और एकता अग्रवाल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी। याचिका उक्त जमीन की लीज रिन्यू करने और बेदखली से रोकने के लिए दायर की गई थी। जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि उन्होंने इस जमीन की लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था, लेकिन नगर निगम ने 2020 में प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी लीज रिन्यू नहीं की। वहीं याचिका सुनवाई दौरान नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ये जमीन मकान बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। जो कि लीज नियमों का उल्लंघन है। निगम की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि उक्त जमीन की लीज 2009 में समाप्त हो गई थी जिसके सात वर्ष बाद रिन्यू कराने का आवेदन दिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। यहां यह भी बता दें कि अग्रवाल परिवार द्वारा उक्त जमीन से बेदखली रोकने और लीज रिन्यू नहीं करने के पूर्व निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था जो कि खारिज हो गया था। जिस पर अग्रवाल परिवार द्वारा हाइकोर्ट में ही एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई उपरांत हाइकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जिला कोर्ट को ही दीवानी प्रकरण का निराकरण करने का अधिकार है। इसके चलते अग्रवाल परिवार द्वारा जिला कोर्ट में याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई उपरांत सक्षम न्यायालय ने उक्त आदेश दिया। आनन्द पुरोहित/ 28 दिसंबर 2025