न्यायालय ने लगाया जुर्माना, पीड़ित को मिलेगा मुआवजा छिंदवाड़ा। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोपाल जाटव द्वारा थाना कुंडीपुरा के मामले में दिया गया। अभियोजन के अनुसार 26 जुलाई 2021 को आरोपी शंकर वाघमारे (४५) एवं उसकी पत्नी अन्नू बाथामरे (30), निवासी खापाभाट थाना कुंडीपुरा ने फरियादी के साथ गाली-गलौज कर मारपीट की, जिससे फरियादी के हाथ में फ्रैक्चर तथा सिर व नाक में चोटें आईं। बीच-बचाव करने आई महिला से भी झूमाझटकी की गई। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध धारा 325 व 34 भादंसं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 2 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया तथा पीड़ित को 1000 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परितोष देवनाथ ने पैरवी की। पत्नी के साथ मारपीट करने वाले को 6 माह की सजा पत्नी के साथ मारपीट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के साधारण कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी शिवप्रसाद अहके, निवासी बादलकछार ने पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी। पीड़िता ने थाना तामिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण को न्यायालय भेजा गया था। जहां न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे 6 माह के साधारण कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। ईएमएस/मोहने/ 29 दिसंबर 2025