क्षेत्रीय
31-Dec-2025
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ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर - बैंक का 32 लाख का लोन एनपीए हुआ भोपाल(ईएमएस)। ईओडब्ल्यू द्वारा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर ब्रांच उज्जैन से लोन लेकर हेराफेरी करने के साथ ही आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत की जॉच के बाद विजय जैन पिता कैलाश चन्द्र जैन, निवासी 308 बागड़िया टॉवर, नजर अली मार्ग, उज्जैन सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। - यह था मामला आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय (ईओडब्ल्यू) भोपाल द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार आरोपी विजय जैन पिता कैलाश चन्द्र जैन के खिलाफ शिकायत मिली की उनके द्वारा मुनिनगर उज्जैन स्थित म.प्र. गृह निर्माण मण्डल के कर्मचारियों के लिए बनाये गये भवन नबंर एचबी 7 व 9 को साल 2011 व 2012 में क्रय किया गया। भवन नंबर एचबी 7 को क्रय करने हेतु विजय जैन द्वारा 15 लाख रूपये का होम लोन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा उज्जैन से लिया गया। उक्त बैंक बाद में भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गई थी, तथा विजय जैन का ऋण खाता भी भारतीय स्टेट बैंक, फ्रीगंज उज्जैन में स्थानांतरित हो गया। उक्त दोनों भवन म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा किराया पद्धति पर मण्डल कर्मचारियों को दिए गए थे, जिनको आरोपी विजय जैन द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से बिना मण्डल की अनुमति के तोड दिया गया इतना ही नहीं उन पर बिना वैधानिक अनुमति लिये हुए बहुमंजिला फ्लेट का निर्माण कर लिया गया। आरोपी विजय जैन द्वारा उक्त संपत्ति बैंक में बंधक होने के बाद भी बिना अनुमति के बनाये गये इन 8 फ्लेट को आम लोगों को बेच दिया गया। इन्हें बेचने के लिये आरोपी विजय जैन के द्वारा रजिस्ट्रीयों में यह गलत जानकारी दी गई की यह संपत्ति कहीं भी बंधक नहीं है। - 32 लाख रूपये का लोन एनपीए हुआ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय (ईओडब्ल्यू) भोपाल द्वारा शिकायत की जॉच में पाया गया कि बैंक के ऋण धारक विजय जैन और अन्य के द्वारा बैंक में गिरवी रखे भवन को अवैधानिक रूप से तोड़कर व उसका स्वरूप बदलकर, खुद को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति आम लोगों को बेच दी गई। इस तरह आरोपी द्वारा बैंक का लोन न चुकाते हुए, आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप सही पाया गया। जॉच के आाधार पर विजय जैन व अन्य के खिलाफ धारा 420 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में बैंक या अन्य व्यक्तियों की भुमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी। जुनेद / 31 दिसबंर