- दीप्ती गौड़ को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ ने इन्दौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सचिव पद पर नामांकन दाखिल करने वाली एड्वोकेट दीप्ती गौड़ जिनका नामांकन उनके प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव वापस लेने के आधार पर निरस्त किया गया था के द्वारा चुनाव लडने की अनुमति हेतु दायर याचिका पर सुनवाई करते दीप्ती गौड़ को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही आदेश दे चुका है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्टेट बार काउंसिल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित सभी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। आनंद पुरोहित/ 24 जनवरी 2026