क्षेत्रीय
02-Feb-2026
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रायपुर (ईएमएस)। रायपुर जिले के थाना खरोरा क्षेत्र अंतर्गत प्राणघातक हमले की घटना अंजाम देकर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त किया गया है। प्रकरण थाना खरोरा, जिला रायपुर के अप.क्र. 48/26, धारा 191(2), 192(3), 190, 296, 109(1), 249 बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध है। पुलिस ने आरोपी अजीत घृतलहरे, पिता स्व. नरोत्तम घृतलहरे, उम्र 24 वर्ष, निवासी मूरा जिला रायपुर और ईश्वर उर्फ बिट्टू, पिता टेकराम टंडन, उम्र 19 वर्ष, निवासी नवागांव थाना खरोरा, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी विधानसभा वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया की 24 जनवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना खरोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 23 जनवरी 2026 को ग्राम रायखेड़ा स्थित चितावर मंदिर के पास मढ़ई मेला कार्यक्रम के दौरान रात्रि में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। प्रार्थी अपने मित्रों चन्द्रकांत वर्मा, सूरज कुमार वर्मा एवं मनहरण लाल साहू के साथ मौजूद था। रात्रि लगभग 02:30 बजे, ग्राम मूरा निवासी अजीत घृतलहरे अपने अन्य साथियों के साथ काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 22 U 4751 से मौके पर आया और रास्ते में वाहन खड़ा कर दिया। रास्ता अवरुद्ध होने पर प्रार्थी द्वारा वाहन हटाने के लिए कहने पर आरोपी नाराज होकर धमकी देते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद आरोपी पुनः अपने साथियों के साथ लौटे और एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। आरोपी अजीत घृतलहरे एवं उसके साथियों द्वारा धारदार चाकू से चन्द्रकांत वर्मा के पेट में प्राणघातक वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। वहीं आरोपी पोषण लाल धीवर द्वारा प्रार्थी पर भी धारदार चाकू से जांघ, घुटने, सिर एवं कान पर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर जुर्म दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपी पोषण धीवर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त कर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई। वहीं आरोपी इमरान से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन जप्त किया गया। अन्य आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर एक विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक सहित कुल 08 आरोपियों को पृथक-पृथक न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। विवेचना के दौरान घटना दिनांक से फरार आरोपी अजीत घृतलहरे एवं ईश्वर उर्फ बिट्टू की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई, जिन्होंने पतासाजी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सत्यप्रकाश/चंद्राकर/02 फ़रवरी 2026